एचसी का कहना है कि 'डार्लिंग' का यौन अर्थ है, आदमी की सजा को बरकरार रखा गया
कलकत्ता : HC की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने माना है कि "डार्लिंग" शब्द का यौन अर्थ है और यह आईपीसी धारा 354A(1)(iv) के तहत एक आपत्तिजनक टिप्पणी है।\न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता शुक्रवार को जनक राम की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्हें पहले निचली अदालत ने तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने एक महिला हेड कांस्टेबल से पूछा था: "क्या डार्लिंग, चालान करने आई है क्या?" यह टिप्पणी 21 अक्टूबर 2015 को अंडमान के मायाबंदर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में की गई थी, जब एक पुलिस टीम छापेमारी पर गई थी।
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