दार्जीलिंग: सिउड़ी कोर्ट ने विश्वभारती विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा नोबेल पदक विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी है। शांतिनिकेतन की 13 डिसमिल जमीन खाली करने के लिए विश्वभारती प्रबंधन की ओर से सेन को नोटिस भेजा गया था।
क्या है विश्वभारती का आरोप?
विश्वभारती का आरोप है कि सेन ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है. इस मामले पर सिउड़ी की अदालत की ओर से कहा गया कि यह नोटिस किस आधार पर भेजा गया है? विश्वभारती प्रबंधन को इससे संबंधित कागजात कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.
पत्र में क्या कहा गया?
गौरतलब है कि इसी साल 24 जनवरी को विश्वभारती प्रबंधन ने सेन के शांतिनिकेतन स्थित आवास पर पत्र भेजकर कहा था कि उन्होंने विश्वभारती की 13 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है. वह जमीन विवि को हस्तांतरित करनी होगी. इस संबंध में सुनवाई के लिए सेन को बुलाया गया था. सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है. ये मामला कोर्ट तक गया.