कोयला घोटाला मामलाः SC ने ईडी से पूछा सवाल, जाने पूरा मामला

कोलकाता में ईडी अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश

Update: 2022-05-12 09:46 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कोयला घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि वह दिल्ली की जगह कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं. न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी सिर्फ एक गवाह ही नजर आ रहे हैं, संभावित आरोपी नहीं. उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता में ईडी अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश देगी.

वहीं अभिषेक बनर्जी ने अदालत में कहा कि वह कोलकाता में ईडी द्वारा जांच के लिए तैयार हैं. दरअसल, ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को समन जारी किया था. दोनों के खिलाफ यह मामला साल 2021 में दर्ज किया गया था. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया था. साथ ही 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने वारंट जारी किया है. ईडी कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है.
गौरतलब है कि कोलकाता और झारखंड में 5500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अभिषेक बनर्जी से करीब आठ घंटे पूछताछ की थी. इसके बाद 22 मार्च को अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वे नहीं आई थी.
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