कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर एडमिशन पोर्टल शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट में मामला दर्ज

Update: 2025-06-23 16:22 GMT
Kolkata कोलकाता:एक वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रवेश पोर्टल खोला गया है। उन्होंने सोमवार को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उसी दिन मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध भी किया गया। न्यायाधीश ने कल (मंगलवार) फिर से मामले की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करने की सलाह दी है।
मामले के वकीलों ने आरोप लगाया कि पिछली सुनवाई में इस खंडपीठ ने राज्य की नई तैयार ओबीसी सूची सहित पांच अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी राज्य के कॉलेज प्रवेश पोर्टल में ओबीसी ए और बी का आरक्षण निर्दिष्ट किया गया है। वादी ने सवाल उठाया कि राज्य द्वारा जारी नई ओबीसी अधिसूचना पर अदालत के अंतरिम स्थगन आदेश के बावजूद राज्य ने उस अधिसूचना के आधार पर कॉलेज प्रवेश पोर्टल कैसे खुला रखा है। इसके साथ ही इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना ​​का मामला दायर किया गया है।
गौरतलब है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के नतीजे सात मई को प्रकाशित हुए थे। नतीजे प्रकाशित होने के बाद 18 जून से ऑनलाइन प्रवेश आवेदन के लिए केंद्रीकृत प्रवेश पोर्टल खोल दिया गया था। पहले चरण में एक जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। दूसरी ओर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 140 वर्गों को नई ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए प्रकाशित गजट अधिसूचना पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी है। नतीजतन, यह माना जा रहा है कि प्रवेश प्रक्रिया में फिर से जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।
Tags:    

Similar News