प्रवर्तन निदेशालय पर अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा

Update: 2023-07-27 11:12 GMT
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने बुधवार को कहा कि वह कथित स्कूल भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।
जब ईडी के वकील एस.वी. राजू ने बुधवार को न्यायमूर्ति घोष की अदालत का रुख किया और अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की, न्यायाधीश ने कहा कि उनके पास निपटने के लिए कई अन्य मामले हैं। न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि बनर्जी की याचिका पर सोमवार से पहले सुनवाई नहीं हो सकती।
जज ने उम्मीद जताई कि ईडी कम से कम सुनवाई तक मामले में आगे नहीं बढ़ेगी. ईडी के वकील ने जज को आश्वासन दिया कि सोमवार तक मामले में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.
शिक्षक भर्ती "घोटाले" में गिरफ्तार कुंतल घोष से पूछताछ के बाद ईडी बनर्जी से पूछताछ करना चाहती थी. ईडी ने बनर्जी को 3 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था.
चूंकि पंचायत चुनाव की तारीख 8 जुलाई तय की गई थी और बनर्जी प्रचार में व्यस्त थे, इसलिए वह पूछताछ के लिए नहीं आए और ईडी से और समय मांगा।
11 जुलाई को मतगणना के बाद, बनर्जी ने ईडी की कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायमूर्ति घोष की अदालत का रुख किया।
मुख्य रूप से, न्यायमूर्ति घोष ने व्यक्तिगत आधार पर मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मामले को पुन: सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया।
मंगलवार शाम को मुख्य न्यायाधीश ने मामला फिर से जस्टिस घोष को सौंपा.
ईडी ने स्कूल भर्ती "घोटाले" में कुंतल घोष और कई अन्य लोगों की संपत्ति पहले ही कुर्क कर ली थी।
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