कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की मौत की एनआईए जांच का आदेश दिया

Update: 2024-04-05 13:29 GMT

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में 2023 के पंचायत चुनाव से पहले हिंसा में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत की जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया।

मृतक बिजय कृष्ण मोहंती के बेटे प्रसेनजीत ने एक याचिका में राज्य पुलिस से जांच एनआईए को सौंपने की मांग करते हुए कहा कि उनके भाजपा कार्यकर्ता पिता की पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना इलाके में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा बम और अन्य हथियारों से हमला करने के बाद मौत हो गई।
राज्य ने घटना पर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी क्योंकि हिंसा की घटना में कथित तौर पर बम विस्फोट शामिल था, जो एनआईए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध है।
जस्टिस जय सेनगुप्ता ने केंद्र सरकार को 15 दिनों के भीतर भुंइया की मौत की जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया.
उन्होंने केंद्र सरकार को 25 अप्रैल तक हलफनामे के रूप में अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आएगा।
एनआईए के वकील अरुण कुमार मोहंती ने कहा कि यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध है क्योंकि हिंसा के दौरान कथित तौर पर बम विस्फोट किए गए थे।
मोहंती की प्रार्थना पर, अदालत ने 6 मार्च को केंद्र सरकार को यह तय करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था कि क्या एनआईए मामले की जांच करने जा रही है।

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