कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के तीन HDFC बैंक खातों को लेकर जारी अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने इस व्यवस्था को 29 जनवरी 2027 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। इस फैसले से पार्टी को अपने संगठनात्मक मामलों और बैंक खातों के संचालन से जुड़े विवाद के बीच अस्थायी राहत मिली है।यह आदेश जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने AITC की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पार्टी ने कोर्ट से तीनों बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
बैंक खातों के संचालन को लेकर चल रहा विवाद
मामला AITC के तीन HDFC बैंक खातों के संचालन से जुड़ा है। पार्टी की ओर से अदालत में यह मांग रखी गई थी कि इन खातों को नियमित रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाए, ताकि संगठनात्मक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों।कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान खातों के संचालन के लिए एक नियंत्रित व्यवस्था बनाई थी, जिसके तहत पार्टी के वित्तीय लेनदेन पर निगरानी रखी जा रही है।
9 जुलाई को नियुक्त किया गया था स्पेशल ऑफिसर
इससे पहले 9 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन बैंक खातों के संचालन की निगरानी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया था। अदालत ने यह कदम खातों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया था।कोर्ट की ओर से तय व्यवस्था के अनुसार, पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाले चेक पर दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसके बाद चेक को भुगतान के लिए बैंक में जमा करने से पहले स्पेशल ऑफिसर उसकी जांच करते हैं।
चेक और भुगतान प्रक्रिया पर निगरानी
अदालत द्वारा बनाई गई व्यवस्था के तहत बैंक खातों से होने वाले भुगतान पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए चेक की जांच के बाद ही उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है।इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक खातों का इस्तेमाल नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से हो।
AITC ने मांगी थी संचालन की अनुमति
AITC की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि बैंक खातों के संचालन में बाधा आने से पार्टी के नियमित कामकाज पर असर पड़ सकता है। संगठनात्मक गतिविधियों, प्रशासनिक खर्चों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए खातों का संचालन जरूरी बताया गया था।पार्टी ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसे बैंक खातों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए।
कोर्ट ने जारी रखी अंतरिम व्यवस्था
सुनवाई के बाद अदालत ने तत्काल अंतिम फैसला देने के बजाय मौजूदा अंतरिम व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अब यह व्यवस्था 29 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी।इसका मतलब है कि बैंक खातों का संचालन पहले की तरह कोर्ट द्वारा तय निगरानी प्रणाली के तहत जारी रहेगा।
संगठनात्मक पहचान को लेकर विवाद
यह मामला AITC की संगठनात्मक पहचान और नियंत्रण से जुड़े विवाद के बीच सामने आया है। राजनीतिक दलों में संगठनात्मक अधिकार, वित्तीय नियंत्रण और पार्टी से जुड़े संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर विवाद होने पर ऐसे मामले अदालतों तक पहुंचते हैं।अदालतें ऐसे मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों, नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेती हैं।
आगे की सुनवाई पर नजर
कलकत्ता हाई कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अदालत आने वाले समय में दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय ले सकती है।फिलहाल AITC के तीन HDFC बैंक खातों का संचालन कोर्ट द्वारा तय निगरानी व्यवस्था के तहत जारी रहेगा। 29 जनवरी 2027 तक लागू इस अंतरिम आदेश से पार्टी को अपने वित्तीय और संगठनात्मक कार्यों को जारी रखने में अस्थायी राहत मिली है।
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