कलकत्ता: उच्च न्यायालय ने सोमवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) को हावड़ा शहर में रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाईं कि कार्यक्रम बिना तनाव के संपन्न हो।
याचिकाकर्ताओं ने शिबपुर IIEST के पास से हुगली के तट पर रामकृष्णपुर फेरी घाट तक जुलूस की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने जुलूस की अनुमति देते हुए कहा कि कोई भी उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाएंगे और बुधवार को पड़ने वाली रामनवमी के दिन इसे रास्ते में बिना रुके आगे बढ़ना होगा।
अदालत ने आदेश दिया कि जुलूस अधिकतम 200 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया जाएगा और पांच स्वयंसेवक निगरानी करेंगे कि संख्या का उल्लंघन न हो।
पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साल के जुलूस के दौरान अशांति को उजागर किया था, जो घटना की चल रही एनआईए जांच का संकेत देता है।
इसके आलोक में, सरकार ने जुलूस के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव रखा, जिसका आयोजकों ने विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
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