कलकत्ता HC ने कोलकाता में हुक्का पार्लर पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश को किया रद्द
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर में कूका पार्लर पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। सरकारी आदेश को रद्द करते हुए, एचसी ने कहा कि राज्य में हुक्का के खिलाफ कोई कानून नहीं है और इसलिए हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति मंथा ने कहा, "अगर राज्य हुक्का पार्लर बंद करना चाहते हैं तो उन्हें नया कानून पारित करना होगा।"
"यहां तक कि केंद्रीय अधिनियम में भी इस संबंध में प्रावधान हैं। उसके बाद भी नगर निगम हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें नियम लाने होंगे. उस समय तक मौजूदा हुक्का बार के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए," न्यायमूर्ति मंथा ने कहा।
पिछले दिसंबर में बैन लगाया गया था
पिछले दिसंबर में कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने शहर में चल रहे सभी हुक्का बार बंद करने का फैसला किया था।
केएमसी के मेयर फिरहाद हकीम ने शहर के युवाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों पर चिंता जताते हुए कहा था कि शहर के युवा हुक्का के कारण प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिए केएमसी ने शहर के सभी हुक्का बार बंद करने का फैसला किया है.
कहीं-कहीं हुक्का के नाम पर कुछ रसायनों का भी सेवन किया जा रहा है, जो शहर के युवाओं के लिए हानिकारक है। केएमसी ने शहर के सभी हुक्का बार बंद करने का फैसला किया है और ऐसे बार चलाने वालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे. जो लोग हुक्का पीने भी नहीं जाते, वे इससे निकलने वाले धुएं से प्रभावित हो रहे हैं, "कोलकाता के मेयर ने कहा। हाकिम ने यह भी कहा था कि हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
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