कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा कार्यकर्ता के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया

अदालत ने केंद्रीय बलों को अगले चार सप्ताह तक बिजॉय के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया।

Update: 2023-05-04 07:45 GMT
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्वी मिदनापुर के मोयना के भाजपा कार्यकर्ता बिजॉय कृष्णा भुइना के शव का नए सिरे से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया, जिनकी सोमवार को कथित रूप से हत्या कर दी गई थी।
अदालत ने केंद्रीय बलों को अगले चार सप्ताह तक बिजॉय के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने ये आदेश भुइना के परिवार द्वारा उसकी मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मृतक की पत्नी लक्ष्मी भुईना ने कहा, "मैं आदेश से खुश हूं और उम्मीद करती हूं कि माननीय अदालत मुझे न्याय देगी। मुझे राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है।"
अदालत ने राज्य सरकार से बिजॉय के शव को कलकत्ता के कमांड अस्पताल में लाने को कहा है, जहां एक मेडिकल टीम दूसरा पोस्टमार्टम करेगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
बिजॉय के परिवार के वकीलों ने मांग की थी कि दूसरा पोस्टमार्टम केंद्र सरकार के अस्पताल में किया जाए क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल पर भरोसा नहीं है। बिजॉय के शरीर का पहला पोस्टमार्टम तमलुक अस्पताल में किया गया।
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