कलकत्ता HC ने कांग्रेस पार्षद तपन कंडू की हत्या मामले में CBI जांच का दिया आदेश
कलकत्ता उच्च न्यायालय (एचसी) ने कांग्रेस पार्षद तपन कंडू की हत्या के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय (एचसी) ने कांग्रेस पार्षद तपन कंडू की हत्या के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। अदालत ने झालदा पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सौंपने का भी निर्देश दिया। फैसला सुनाते हुए एचसी ने कहा, "जब अपराध शामिल हो तो जनता में विश्वास पैदा करने की जरूरत है।" तपन जब अपने आवास के पास टहलने गए थे तो बाइक सवार कुछ गुंडों ने कथित तौर पर उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। बाद में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।
तपन की पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की और पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इस बीच, रविवार को तपन कंडू के भाई नरेन कंडू को हत्या के लिए पेशेवर हत्यारों को काम पर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक हत्या संपत्ति विवाद को लेकर हुई है।
तपन कंडू की 13 मार्च को झालदा पुरुलिया में हत्या कर दी गई थी। उसी दिन, पानीहाटी नगर पालिका में एक टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तपन कंडू के परिवार ने स्थानीय पुलिस पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया, खासकर झालदा पुलिस के प्रभारी निरीक्षक, जिन्हें बाद में क्लीन चिट मिल गई। पिछले 10 दिनों में कलकत्ता एचसी द्वारा आदेशित यह दूसरी सीबीआई जांच है। 25 मार्च को रामपुरहाट सामूहिक हत्याकांड में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।