कलकत्ता HC ने ताजा स्कूल भर्ती मामले में माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ करने का निर्देश दिया

स्कूल भर्ती मामला

Update: 2023-07-25 16:17 GMT
कोलकाता, (आईएएनएस) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित एक ताजा मामले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से तुरंत पूछताछ करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आदेश दिया, "यदि संभव हो, तो आज ही उससे पूछताछ करें। यदि आवश्यक हो, तो पूछताछ के लिए उसे फिर से हिरासत में लें। उस व्यक्ति से पूछताछ करने की आवश्यकता है जिसने पैसे के बदले विशेष लाभ दिया।"
भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती मामले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
ताजा मामला 2020 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में 30 उम्मीदवारों की याचिका से संबंधित है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि हालांकि उन्हें काउंसलिंग सत्र में बताया गया था कि उनके संबंधित जिलों में कोई रिक्तियां नहीं हैं, बाद में पता चला कि एक ही पद पर कई भर्तियां की गई थीं।
मंगलवार को मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि मामले में आर्थिक संलिप्तता थी. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि यह सुनियोजित अनियमितता का मामला है.
अपने आदेश में, उन्होंने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया कि उनके अधिकारी इस संबंध में नियुक्ति पत्र पाने वालों से भी पूछताछ कर सकते हैं। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
ईडी ने भट्टाचार्य को स्कूल भर्ती मामले में पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। बाद में अधिकारियों ने उसकी पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया, जो अब न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में भट्टाचार्य का भी नाम है।
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