West Bengal पश्चिम बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने शुक्रवार को आरएसएस को रविवार को बर्दवान के एसएआई परिसर में एक रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी, जहां संगठन के प्रमुख मोहन भागवत भाषण देने वाले हैं।राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) द्वारा चल रही बोर्ड परीक्षाओं के कारण रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद आरएसएस ने अदालत का रुख किया था।आरएसएस को रैली आयोजित करने की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने अपने आदेश में आयोजकों से उचित कदम उठाने को कहा ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए।
न्यायाधीश ने कहा, "आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रैली स्थल के आसपास परीक्षार्थियों को ध्वनि प्रणाली के उपयोग से परेशान न किया जाए।" अदालत ने आरएसएस से अपनी रैली को डेढ़ घंटे तक सीमित रखने को भी कहा।यह आदेश आरएसएस की एक याचिका के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीसीबी उसे एसएआई परिसर में प्रस्तावित रैली में माइक्रोफोन और साउंड बॉक्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहा है।
महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को सूचित किया कि पीसीबी का प्रतिबंध परीक्षा के दौरान किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय डेसिबल मानदंडों पर आधारित है। महाधिवक्ता ने कहा: “माध्यमिक परीक्षा चल रही है। इसलिए, पीसीबी आरएसएस को रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकता।” आरएसएस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता धीरज त्रिवेदी ने कहा कि साई परिसर 50 बीघा जमीन पर बना है। “बैठक भारतीय खेल प्राधिकरण के बंद परिसर में होगी। परिसर के 2-3 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है। बैठक स्थल के आसपास एक या दो मॉडल स्कूल हैं। इसके अलावा, बैठक रविवार को होगी जब शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे,” त्रिवेदी ने तर्क दिया। हालांकि, दत्ता ने कहा कि परिसर के 500 मीटर के दायरे में एक स्कूल स्थित है। आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा: “चूंकि बैठक स्थल भीड़भाड़ वाला क्षेत्र नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।”