कलकत्ता कोर्ट ने बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपी की तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की
पश्चिम बंगाल: शहर की अदालत ने शुक्रवार को बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले में दो आरोपियों को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दी, जिससे एनआईए को आगे की जांच के लिए उन्हें कर्नाटक की राजधानी ले जाने की अनुमति मिल गई।
यहां शहर सत्र अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने एजेंसी की प्रार्थना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ट्रांजिट रिमांड दे दी।
एनआईए ने कहा कि आरोपी अदबुल मथीन अहमद ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को कोलकाता से लगभग 190 किलोमीटर दूर पूर्व मेदिनीपुर जिले के समुद्र तटीय पर्यटन शहर दीघा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि ताहा विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का मास्टरमाइंड था और शाजिब ने कैफे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) रखा था।
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