RBI को याचिकाकर्ता को 1.6 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने की अनुमति देने का बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया कि वह एक याचिकाकर्ता किशोर सोहोनी को 1.6 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने की अनुमति दे।

Update: 2022-02-25 06:20 GMT

मुंबई (महाराष्ट्र): बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया कि वह एक याचिकाकर्ता किशोर सोहोनी को 1.6 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने की अनुमति दे।

धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में जहां सोहोनी एक शिकायतकर्ता थी, कल्याण कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट ने मार्च 2016 में आरोपी को स्थानीय पुलिस स्टेशन में 1.6 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। पुराने नोटों को बदलने के लिए 31 दिसंबर, 2016 की समय सीमा से पहले पैसे जमा करने की अनुमति देने के आदेश के लिए मैजिस्ट्रेट से सोहोनी के अनुरोध के बावजूद, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी और आदेश केवल 20 मार्च, 2017 को पारित किया गया था।
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