Bengal School Job Case: हाईकोर्ट ने निलंबित टीएमसी नेता कुंतल घोष को सशर्त जमानत दी

Update: 2024-11-20 09:51 GMT
 
Kolkata कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने बुधवार को निलंबित युवा तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष को सशर्त जमानत दे दी, जिन्हें जनवरी 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्कूल जॉब केस में कैश के लिए गिरफ्तार किया था।
स्कूल जॉब केस में ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शुभ्रा घोष की सिंगल जज बेंच ने जमानत दी। हालांकि, जमानत दिए जाने के बावजूद कुंतल के सलाखों के पीछे से रिहा होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में उनकी दूसरी जमानत याचिका अभी तक मंजूर नहीं हुई है।
ईडी द्वारा दर्ज मामले में सुबह जमानत देते हुए जस्टिस घोष ने कुंतल को अपना पासपोर्ट और मोबाइल नंबर कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति घोष ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
साथ ही, न्यायमूर्ति घोष ने कुंतल को निचली अदालत में मामले की नियमित सुनवाई में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कुंतल को मामले में गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए।
कुंतल ने शुरू में अपनी जमानत याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेज दिया। पिछले सप्ताह, ईडी के वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के बाद की तारीखों पर भी कुंतल घोष के खातों में भारी रकम जमा हुई।
ईडी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि 11 जनवरी, 2023 को गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद कुंतल घोष के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की भारी रकम जमा की गई थी।
पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति घोष ने फैसला सुरक्षित रखा और आखिरकार बुधवार को कुंतल को सशर्त जमानत दे दी। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व युवा नेता कुंतल पर गंभीर आरोप हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों के लिए अवैध चयन के लिए विभिन्न अयोग्य उम्मीदवारों से 19 करोड़ रुपये की भारी रकम वसूलना शामिल है। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया।

 (आईएएनएस)

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