Bengal: सोशल मीडिया पर बंगाल के मंत्री की आलोचना करने पर व्यक्ति गिरफ्तार
Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे सोशल मीडिया पर राज्य के एक मंत्री की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि इरशाद सुल्तान को तत्काल रिहा किया जाए। यह मामला 28 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, नौकरशाहों Bureaucrats, पुलिस अधिकारियों और राज्य के विभिन्न नगर पालिकाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक से जुड़ा है।
प्रशासन ने पूरी बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की थी। बैठक के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप रॉय और कुछ स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर हावड़ा में अवैध रूप से जल निकायों को भरकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पुलिस ने उसी दिन सुल्तान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसे 30 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके परिवार के सदस्यों ने गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालय high Court का दरवाजा खटखटाया और बुधवार को मामले की सुनवाई हुई।