RG Kar Hospital के पूर्व प्रिंसिपल पर मुकदमा चलाने के लिए बंगाल सरकार से मंजूरी मिली
Kolktata कोलकाता। सीबीआई ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी मिल गई है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आरोप तय करने के लिए सभी प्रयास करे। उन्होंने विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह गवाहों की सूची को ध्यान में रखे और उसके अनुसार कार्यक्रम तय करे, ताकि मामले की सुनवाई में तेजी लाई जा सके और जल्द से जल्द इसे तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सके। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति घोष को सूचित किया कि संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में सरकारी अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी को उनके और एक अन्य पूर्व अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है।
मामले में जांच की प्रगति पर सीबीआई द्वारा अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आरजी कर अस्पताल के पूर्व अधिकारी याचिकाकर्ता अख्तर अली ने घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा था। सीबीआई ने इस आरोप में घोष को गिरफ्तार किया था। वह इस समय मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में 29 नवंबर, 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। न्यायमूर्ति घोष ने सीबीआई को मामले में मुकदमा शुरू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था, ताकि यह आकलन किया जा सके कि एकत्र की गई सामग्री निचली अदालत के समक्ष आरोप तय करने के लिए मामला बनाती है या नहीं। अदालत को बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामले में कथित धन के लेन-देन के बारे में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दाखिल की है, जो पुलिस प्राथमिकी के बराबर है। ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने 22 तलाशी ली हैं और आरोपी व्यक्तियों के संबंध में धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।