Kolkata,कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार West Bengal Government ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध को 7 नवंबर से एक और साल के लिए बढ़ा दिया है।राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 24 अक्टूबर को सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है कि "राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।"