हरिद्वार। ग्यारह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपित युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 13 जून 2019 को कोतवाली नगर क्षेत्र में पीड़ित बच्ची मेरठ से अपनी मां के साथ पिता से होटल में मिलने आई थी। अगले दिन सुबह दस बजे शिकायतकर्ता पिता ने आरोपित कर्मचारी विनीत कुमार मैगी बनाने के लिए कहा। तो वह मैगी बनाने के बहाने से बच्ची को अपने साथ होटल की रसोई में ले गया। थोड़ी देर बाद पीड़ित बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास आई। शिकायतकर्ता पिता और मां के पूछने पर पीड़ित बच्ची ने इशारे से आरोपित पर उसके होठों को काटने व गलत काम का प्रयास करने का आरोप लगाया।