जनता से रिश्ता वेबडेस्क : खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर बलवंत सिंह चौहान ने श्रीनगर में मस्जिद गली भागीरथी पुरम में संचालित हो रहे होटल/ढाबों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पांच में से एक ही ढाबे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदत्त रजिस्ट्रेशन पाया गया।
इस दौरान उन्होंने पांचों ढाबों को स्वच्छता मानक न अपनाने पर तथा चार ढाबों को स्वच्छता के साथ-साथ खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए। कहा यदि ढाबा संचालकों द्वारा समय सीमा के अंदर उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 के तहत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का खाद्य कारोबार बिना लाइसेंस/रजि. के न करें। उन्होंने लोगों से सामान खरीदने से पहले उसकी निर्माण तिथि एवं उपयोग की तिथि अवश्य जांचने व खरीद बिल अवश्य लेने की अपील की।
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