उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश: काशीपुर में ही होगी परिवहन वाहनों की फिटनेस

Update: 2022-11-26 14:51 GMT

नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के ट्रांसपोर्टरों के वाहनों की फिटनेस काशीपुर की बजाए रुद्रपुर में एक निजी कंपनी से कराने को लेकर परिवहन आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने परिवहन आयुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आम लोगों की सहूलियत के लिए परिवहन वाहनों के फिटनेस टेस्ट और उसके सर्टिफिकेट काशीपुर के एआरटीओ कार्यालय से ही जारी किए जाएं। मामले के अनुसार, काशीपुर निवासी प्रवीण कुमार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर परिवहन आयुक्त के आदेश को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 5 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर कहा कि काशीपुर और जसपुर के छोटे एवं बड़े ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट अब रुद्रपुर में स्थित लखनऊ की एक निजी कंपनी के द्वारा ही जारी किए जाएंगे। इस ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (ए.टी.सी.) को भी परिवहन आयुक्त कार्यालय ने बिना टेंडर के ठेका दिया जो नियम विरुद्ध है। याचिका में कहा गया कि जब एआरटीओ का कार्यालय काशीपुर में है तो उनके वाहनों के फिटनेस सर्टीफिकेट भी वहीं से जारी किए जाएं। रुद्रपुर जाने में जहां कोई सहूलियत नहीं है तो यह खर्चीला भी है। इसके अलावा वाहनों को अपने परमिट क्षेत्र से बाहर ले जाना पड़ रहा है।

न्यायालय ने पूर्व में भी दिए थे आदेश: वर्ष 2013 में एआरटीओ कार्यालय काशीपुर में खुलने के बाद न्यायालय ने आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए एक माह के भीतर इस क्षेत्र की सभी फाइलों को रुद्रपुर से काशीपुर कार्यालय में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। उसके बाद भी परिवहन आयुक्त कार्यालय ने यह आदेश दिया है, जिस पर रोक लगाई जाए।

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