उत्तराखंड सरकार ने पारित किया धर्मांतरण विरोधी कानून, इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधियों को 10 साल की जेल होगी
उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधियों को 10 साल की जेल की सजा होगी।