Uttarakhand government ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% किया
Dehradun देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मंगलवार को 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी प्रतिमाह कर दिया गया. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार के सभी नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी और यूजीसी से जुड़े अधिकारी एक जुलाई 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़े हुए डीए का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एक जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के महंगाई भत्ते का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा।
भत्ता एक अक्तूबर 2024 से नियमित वेतन में जुड़कर मिलेगा। हालांकि यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और कुछ अन्य श्रेणी के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही 2023-24 के लिए राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अराजपत्रित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा।
भारत सरकार के आदेशानुसार अधिकतम 7,000 रुपये की सीमा में 30 दिन का बोनस दिया जाएगा। बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने तक लगातार सेवा की है। बयान में कहा गया है कि छह महीने से एक साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के अनुसार बोनस दिया जाएगा।