Uttarakhand DGP ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए

Update: 2024-11-15 03:43 GMT
 
Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राज्य के सभी 13 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
डीजीपी ने अपने निर्देशों में कहा है कि अल्मोड़ा में बस में ओवरलोडिंग के कारण हुई दुर्घटना और देहरादून शहर में इनोवा कार की कथित ओवरस्पीडिंग के कारण हुई दुर्घटना में जानमाल का नुकसान हुआ है।
डीजीपी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी निवारक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने राज्य में पारदर्शी और स्वतंत्र डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली को एक प्रतिनिधित्व भी दिया है।
अपने प्रत्यावेदन में उन्होंने राज्य पुलिस अधिनियम-2007 की धारा-20 का हवाला देकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस बल के सम्पूर्ण नियंत्रण, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार नियुक्ति समिति के माध्यम से पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेगी। डीजीपी ने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि चूंकि भारतीय संविधान की अनुसूची-7 की सूची-2 में पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तराखंड राज्य भी इसी प्रकार के नियम लागू करने पर विचार करे, ताकि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में पारदर्शिता एवं स्वायत्तता के साथ-साथ राज्य सरकार की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित हो सके। डीजीपी अभिनव कुमार ने राज्य के गृह सचिव को भेजे प्रत्यावेदन में कहा है कि वर्तमान में
पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति
में राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह बनाम अन्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप प्रक्रिया अपना रही है, इस व्यवस्था में संघ लोक सेवा आयोग एवं गृह मंत्रालय की निर्णायक भूमिका है।
डीजीपी ने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि उनके मत में संवैधानिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। अपने प्रत्यावेदन में उन्होंने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली लागू की है, ताकि संवैधानिक व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर पुलिस बल के मुखिया की नियुक्ति में राज्य सरकार की निर्णायक भूमिका बनी रहे।
डीजीपी अभिनव कुमार ने गृह सचिव को भेजे प्रत्यावेदन में उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया है कि पुलिस बल की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों से प्रेरित होकर उत्तराखंड राज्य के लिए भी विधि के अनुसार नियुक्ति नियमावली यथाशीघ्र अधिसूचित की जाए। इससे पूर्व डीजीपी अभिनव कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में अपराध, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। पुलिस मुख्यालय से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोन और जिला प्रभारियों, पुलिस अधीक्षकों और एसटीएफ व रेलवे के अधिकारियों के साथ हुई। (एएनआई)
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