उत्तराखंड: कोर्ट ने नौ साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई
उत्तराखंड जजमेंट न्यूज़ स्पेशल: उत्तराखंड के हरिद्वार को बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची को एक साल बाद इंसाफ मिला है। विशेष न्यायधीश पोस्को अदालत की एडीजी ने मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1. 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी ओर सह अभियुक्त को कोर्ट ने 5 साल की सजा और एक लाख का जुर्माने का फैसला सुनाया है जबकि तीसरे अभियुक्तों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार 20 दिसंबर 2020 को कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र के ऋषिकुल कॉलोनी के एक मकान में 9 साल की बच्ची का शव मिला। मामले में पुलिस ने मकान के मालिक राजीव कुमार और उसके भांजे रामतीर्थ यादव को गिरफ्तार किया था। बच्ची के पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई थी की उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसका गला घोटकर मौत के घाट उतारा गया था। यह मामला विशेष न्यायाधीश पोक्सो अंजली नौडियाल के यहां चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने इस मामले की तेजी से सुनवाई करते हुए शनिवार को मुख्य आरोपी राम तीरथ को जहां फांसी की सजा और एक लाख तीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी मामा को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर तीन आरोपी राम तीरथ यादव, राजीव कुमार और गंभीर चंद उर्फ गौरव निवासी ऋषिकुल हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मासूम की हत्या के बाद सामाजिक संगठनों ने परिजनों के साथ मिलकर कई दिन तक सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। मामले से संबंधित मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित राम तीरथ यादव और राजीव कुमार को दोषी पाया। जबकि तीसरे आरोपित गंभीर चंद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।