परिवहन विभाग की अब सरकारी वाहनों पर भी होगी पैनी नजर

Update: 2022-10-08 12:24 GMT

हल्द्वानी न्यूज़: परिवहन विभाग सड़क नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हमेशा पैनी नजर रखता है। नियम इतने कठिन है कि लोगों को सड़क पर वाहन चलाने से पहले तमाम कागजों को साथ लेकर निकलना जरूरी हो जाता है। लेकिन यह नियम अभी तक केवल आम जनता पर ही लागू होते थे। पुलिस, सीपीयू और परिवहन विभाग की चेकिंग टीम के हत्थे चढ़ने पर लोगों को भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ता है। अब परिवहन विभाग नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसमें सभी नियम सरकारी वाहनों पर भी लागू किए जाएंगे। खामियां पाए जाने पर सरकारी वाहन चालक को भी जुर्माना देना होगा।

पुलिस, वन विभाग, आबकारी और शिक्षा विभाग की मनमानी के चलते सरकारी वाहन सड़कों पर अनफिट दौड़ते रहती हैं। इस लिस्ट में रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुकी गाड़ियां भी शामिल हैं। अब आरटीओ की तरफ से इन विभागों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। परिवहन विभाग इन दिनों आनलाइन रिकार्ड में वाहनों को चेक कर रहा है। उन गाड़ियों को चिहि्नत किया जा रहा है, जिनके दस्तावेज लंबे समय से अधूरे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग महकमों के नाम पर पंजीकृत 150 गाड़ियों की जानकारी मिली है, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं है। परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य बिंदुओं पर खामी मिली है। लिहाजा, अब इन विभागों को नोटिस भेज जवाब मांगा जाएगा।

परिवहन विभाग में प्रवर्तन दल के पास वाहनों और कागज को चेक करने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए अलग-अलग प्रवर्तन दल बनाए गए हैं। आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि प्रवर्तन दल को इन सभी वाहनों की लिस्ट दी जा रही है। सड़क पर पकड़े जाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी होगी। सरकारी विभागों से जुड़ी गाड़ियों का रिकार्ड चेक करने के बाद नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वन विभाग से लेकर पुलिस के वाहन इस सूची में शामिल हैं।

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