स्कूल वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

Update: 2022-10-01 13:13 GMT

देहरादून न्यूज़: उत्तराखंड के स्कूल बस और वैन वाहनों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। स्कूल वाहनों के लिए तय मानक और गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर स्कूलों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' की रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में आया है। सरकार ने हिन्दुस्तान की रिपेार्ट 'स्कूली वाहनों में नहीं है सुरक्षा के इंतजाम' रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए शिक्षा निदेशालय को गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अपर निदेशक-माध्यमिक रामकृष्ण उनियाल ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 'हिन्दुस्तान' की रिपेार्ट और परिवहन विभाग के स्कूल वाहनों के लिए तय मानक भेजे हैं। मालूम हो कि परिवहन विभाग एक बार स्कूल वाहनों के खिलाफ अभियान चला भी चुका है। उनियाल ने सीईओ को निर्देश दिए कि वो अपने जिले के सभी स्कूल प्रबंधकों से भी मानकों का पालन सुनिश्चित कराएं। सभी सीईओ केा इस बाबत मुख्यालय को रिपेार्ट भी देनी होगी।

परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में स्कूल प्रबंधकों को सामान्य दरवाजों के साथ ही दो आपातकालीन दरवाजे, हर सीट के नीचे छात्र का बैग रखने की व्यवस्था, आग बुझाने के उपकरण, पांच साल का अनुभव वाला ड्राइवर, फर्स्ट एड बॉक्स, खिड़की के बाहर जाली या लोहे की डबल रॉड, छात्राओं की बस में महिला कंडक्टर की तैनाती, ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस सत्यापन

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