लोकायुक्त नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख,लोकायुक्त की तीन माह में नियुक्ति करने के दिए आदेश
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार को लोकायुक्त की तीन माह में नियुक्ति करने के दिए आदेश, कोर्ट ने राज्य सरकार की छह माह का समय देने की अपील को किया खारिज, कोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका देते हुए तीन माह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करने को कहा ,कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने तक कर्मचारियों के लोकायुक्त कार्यालय से वेतन देने पर लगाई रोक, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को लोकायुक्त नियुक्ति का दिया आखिरी मौका।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लोकायुक्त नियुक्ति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए तीन माह का अंतिम अवसर दिया है। न्यायालय ने ये भी कहा है कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, उसके कार्यालय के कर्मचारियों को वहाँ से वेतन नहीं दी जाए।
हाइ कोर्ट की खण्डपीठ ने कहा कि सरकार चाहे तो अन्य विभाग से कार्य लेकर उन्हें भुगतान कर सकती है। आज राज्य की तरफ से न्यायालय में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय देने और कर्मचारियों को उसके कार्यालय से वेतन देने की मांग की गई।
राज्य सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि लोकायुक्त के कार्यालय में कुल 26 कर्मचारी हैं जिनमे से नौ कर्मचारी रेरा में कार्य कर रहे हैं। इनको वहीं से वेतन दिया जाता है जबकि 17 कर्मचारी लोकायुक्त कार्यालय में हैं जिन्हें लोकायुक्त कर्यालय से वेतन दिया जाता है।