लक्सर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने युवक की हत्या के मामले में सभी 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 49 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 5 साल और सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2018 में हुई युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि मई 2018 को खानपुर थाना क्षेत्र के दल्लावाला गांव निवासी 24 वर्षीय योगेश का खानपुर थाना क्षेत्र के ही जोगीवाला गांव के लोगों से विवाद हुआ था। दूसरे पक्ष के लोगों ने भालों से गोदकर योगेश की हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों ने जोगावाला निवासी शमशेर अली, जमशेद अली, सत्तार अली, फिरोज, करीमुद्दीन व इसरायल के खिलाफ खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी दोषियों पर 49 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।