अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की कारावास व जुर्माना लगाया

Update: 2022-12-16 13:28 GMT

नैनीताल: हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में बालिका से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायालय पाक्सो व अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने पांच साल की कठोर कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 31 अगस्त 2019 की सुबह 6:30 बजे पथरी थाना क्षेत्र में पीड़िता अपने घेर में पशुओं को चारा डालने गई थी। तभी आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की। साथ ही, एक पत्र में अश्लील बातें लिखकर फेंककर चला गया था।

पीड़िता ने बताया था कि आरोपी ने उसकी बात नहीं मानने पर उसे व उसके स्वजन को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने उसी दिन अपने भाई को सारी बात बताई। पीड़िता के पिता ने आरोपी रजनीश निवासी ग्राम फुलगढ़ थाना पथरी के खिलाफ छेड़छाड़, लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रजनीश को दोषी पाते हुए पांच साल का कठोर कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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