लिंगानुपात सुधारने को ऐक्ट में संशोधन होगा

Update: 2023-07-18 12:51 GMT

नैनीताल न्यूज़: देश में लिंगानुपात को सुधारने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट में संशोधन किया जाएगा. स्वास्थ्य चिंतन शिविर के दूसरे दिन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है.

चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश के कई राज्यों में बेटे और बेटियों के जन्म में काफी अंतर है. उन्होंने कहा कि भ्रूण की जांच पर प्रतिबंध के लिए पीसीपीएनडीटी ऐक्ट लागू है, लेकिन समय के अनुसार इसमें बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है. उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के दौरान इस पर व्यापक चर्चा हुई है और इसमें संशोधन का निर्णय लिया गया है. मंडाविया ने कहा कि सभी राज्य पीसीपीएनडीटी ऐक्ट में बदलाव के लिए सुझाव देंगे और उसके आधार पर इस ऐक्ट में बदलाव किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है गर्भ में भ्रूण की जांच न होने पाए और जन्म के समय देश में बेटे और बेटियों की संख्या समान हो. उन्होंने इस दौरान कहा कि देश के कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम भी किया है लेकिन अभी इसमें सुधार की जरूरत है. शिविर में कुल सात बिंदुओं पर चर्चा की गई

अंगदान की प्रक्रिया को सरल बनाई जाएगी

डॉ. मंडाविया ने बताया कि चिंतन शिविर के दौरान अंगदान की प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर सहमति बनी है. उन्होंने कहा कि अंगदान के लिए अभी बने नियमों और कानूनों में अभी काफी जटिलता है. ऐसे में इन्हें सरल बनाने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अंगदान को मॉनीटर करने वाली संस्थाओं के नियमों में भी बदलाव का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि अंगदान की प्रक्रिया को सरल बनाने से न केवल अंगदान करने वालों को आसानी होगी बल्कि अंग लेने वालों को भी फायदा मिलेगा.

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