सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को फटकार लगाते हुए कहा, जंगल की आग पर काबू पाने में राज्य का रवैया निराशाजनक

Update: 2024-05-15 09:48 GMT
देहरादून। उत्तराखंड सरकार पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य का दृष्टिकोण "असामयिक" था।न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे, ने कहा कि हालांकि कई कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए 17 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने उनसे यह बताने को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दी गई छूट के बावजूद वन विभाग के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में क्यों तैनात किया गया था।पीठ ने प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधि के कम उपयोग के पीछे के कारणों को भी जानना चाहा।शीर्ष अदालत ने राज्य के वन विभाग में भारी रिक्तियों के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।शीर्ष अदालत उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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