मंदिर में तोड़फोड़ और लूटपाट के छह आरोपी दोषमुक्त

Update: 2023-06-15 06:47 GMT

ऋषिकेश न्यूज़: आश्रम में घुसकर मंदिर में तोड़फोड़, दान पात्र लूटने, मारपीट करने समेत अन्य मामलों के छह आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है.

कोर्ट के मुताबिक 20 जून 2012 को हृयग्रीवाचार्य, निवासी राजीव लोचन आश्रम, पुराना बंगाली मंदिर मार्ग ने छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमें आरोप था कि 20 दिसंबर 2011 की सुबह शीशपाल भंडारी, विवेक तिवारी, रमेश तिवारी, प्रभाकर चौबे, अवतार सिंह और दिवाकर चौबे सभी निवासी ऋषिकेश कब्जे की नियत से आश्रम में घुसे. आरोप

लगाया कि पहले उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ कर दान पात्र लूट लिया. रोकने का प्रयास करने पर उनके और बीच बचाव करने आए उनके शिष्यों के साथ मारपीट की. बाद में जान से मारने की धमकी देते हुए आश्रम से चले गए. मामले में आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है. आरोपी पक्ष के अधिवक्ता कपिल शर्मा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेया गुप्ता की अदालत में विचाराधीन मामले में अंतिम सुनवाई हुई. अभियुक्त पक्ष की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने तोड़फोड़, लूटपाट, जान से मारने की धमकी आदि मामलों के सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने का निर्णय दिया. अधिवक्ता कपिल शर्मा ने बताया कि दोषमुक्त हुए आरोपियों के व्यक्तिगत बंध पत्र और जमानतनामें भी निरस्त कर दिए गए हैं.

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