सत्र न्यायालय ने चरस तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई

Update: 2023-02-15 11:55 GMT

बागेश्वर कोर्ट रूम न्यूज़: विशेष सत्र न्यायाधीशश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने एक चरस तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही अभियुक्त पर एक लाख का जुर्माना भी ठोका है।

घटना के अनुसार 1 नवंर 2020 को कोतवाली पुलिस की टीम आरे बाइपास के पास चेकिंग कर रही थी तथी पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी की कपकोट से एक वाहन में अवैध वस्तु है। जिस पर पुलिस वाहनों की चेकिंग करने लगी। उन्हें कपकोट की ओर से उक्त वाहन आता दिखाई दिया, जिस पर पुलिस ने उसे रोका वाहन में पांच लोग बैठे थे।

पूछताछ में चालक ने अपना नाम बिलियम रोड्रिकली पुत्र जुलियस संदीपली निवासी शास़्त्री नगर बरेली बताया। जबकि दूसरे व्यक्ति ने प्रतीक अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल निवासी प्रेमनगर बरेली बताया। पिछली सीट पर बैठे व्यक्तियों ने अपने नाम बलि मोहम्मद पुत्र जुम्मी, संगम व बच्चू सिंह बताया। जिसकी सूचना राजपत्रित अधिकारी को दी तथा उनकी उपस्थिति में चेकिंग की गई जिसमें प्रतीक अग्रवाल के पास से काले बैग में एक किग्रा 60 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाह परीक्षित करवाए तथा बरामद माल को एफएसएल से परीक्षित करवाकर चरस होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान व पत्रावली के अध्ययन के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त प्रतीक अग्रवाल को दंडित कर एक लाख रुपये के अर्थदंड व दस साल के कठोर कारावास से दंडित किया। जबकि अन्य चारों को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने की। 

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