देहरादून न्यूज़: जल निगम में सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक की विवादित वरिष्ठता सूची को पेयजल सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने खारिज कर दिया. उन्होंने जल निगम मुख्यालय के मुख्य अभियंता को नियमों के अनुसार नई वरिष्ठता सूची बनाने के आदेश दिए हैं.
सचिव पेयजल ने दिए आदेश में स्पष्ट किया है कि बीती 14 जून को जारी वरिष्ठता सूची में नियमों का पालन नहीं किया गया है. ह्यांकी ने कहा कि 20 नवंबर 2014 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी थी. ऐसे में अब नई अनन्तिम वरिष्ठता सूची बनाते समय पुरानी तय वरिष्ठता सूची से छेड़छाड़ क्यों की गई. जबकि इस संबंध में किसी भी कोर्ट के स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया. कोर्ट के आदेश के बिना, पूर्व में तय वरिष्ठता सूची से छेड़छाड़ एकदम गलत है. इस पर उन्होंने शासन स्तर से ही अनंतिम वरिष्ठता सूची निरस्त कर दी. साथ ही मुख्य अभियंता, मुख्यालय को निर्देश दिए कि वरिष्ठता
सूची नए सिरे से तैयार कर जारी की जाए. इसमें वर्ष 2014 में तय वरिष्ठता सूची में बदलाव नहीं किया जाए. सिर्फ नए इंजीनियरों से जुड़े प्रकरण ही निस्तारण किया जाए.
प्रबंध निदेशक को भी नजर रखने के निर्देश पेयजल सचिव ने निगम के प्रबंध निदेशक को भी नई बनने वाली वरिष्ठता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आदेश में साफ किया कि प्रबंध निदेशक अपने पर्यवेक्षण में ही वरिष्ठता सूची की प्रक्रिया को पूरा कराएं.
एक बार तय की जा चुकी वरिष्ठता सूची में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि इस संबंध में अदालत का कोई आदेश न हो. अभी जल निगम ने जो वरिष्ठता सूची जारी की, वो नियमों के विपरीत थी. ऐसे में वरिष्ठता सूची शासन स्तर से ही निरस्त कर दी गई है.
-अरविंद सिंह ह्यांकी, पेयजल सचिव