पूर्व राज्य मंत्री हरमिंदर सिंह ढिल्लन को सुरक्षा दी जाए: उत्तराखंड हाईकोर्ट
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने पूर्व राज्य मंत्री हरमिंदर सिंह ढिल्लन उर्फ लाड़ी की सुरक्षा हटाए जाने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद एसएसपी उधमसिंह नगर व एसएचओ बाजपुर को निर्देश दिया है
जनता से रिश्ता। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने पूर्व राज्य मंत्री हरमिंदर सिंह ढिल्लन उर्फ लाड़ी की सुरक्षा हटाए जाने के मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद एसएसपी उधमसिंह नगर व एसएचओ बाजपुर को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को तुरंत सुरक्षा प्रदान करें. कोर्ट ने एडिशनल सेक्रेटरी होम को भी निर्देश दिया है कि उनकी सुरक्षा किस आधार पर हटाई गई, इसमें एक कमेटी गठित करें. कमेटी की जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें. मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.
मामले के मुताबिक, पूर्व राज्य मंत्री बाजपुर निवासी हरमिंदर सिंह ढिल्लन उर्फ लाड़ी ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि वे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं, उनको अपनी जानमाल का खतरा है. एसएसपी उधमसिंह नगर व एसएचओ बाजपुर द्वारा उन्हें 3 सितंबर 2021 को सुरक्षा दी गई थी. जबकि, 9 नवंबर 2021 को एसएचओ बाजपुर व एसएसपी द्वारा उनकी सुरक्षा बिना किसी कारण के वापस ले ली गई. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से यह प्रार्थना की है कि उन्हें फिर सुरक्षा दिलाई जाए.