जन्म-मृत्यु का पंजीकरण सीआरएस पोर्टल पर करना होगा अनिवार्य

Update: 2022-12-14 13:47 GMT

देवभूमि देहरादून न्यूज़: मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने कहा है कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों में एकरूपता लाने के लिए इससे सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) पोर्टल के माध्यम से ही जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किया जाना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए शीघ्र शासनादेश जारी किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इससे प्रमाणपत्रों में एकरूपता आने के साथ ही यह प्रमाण पत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगा, जिससे विदेश जाने हेतु पासपोर्ट वीजा आदि बनवाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।

बुधवार को सचिवालय में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के सम्बन्ध में राज्य की अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जनगणना निदेशालय उत्तराखंड द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के अनुपालन के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज्य की अंतर्विभागीय समन्वय समिति के समान मंडल एवं जनपद स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति भी बनाए जाने और जन्म-मृत्यु पंजीकरण को अपणि सरकार पोर्टल के साथ ही सेवा का अधिकार में भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक को मुख्य सचिव ने सीआरएस पोर्टल के संचालन इत्यादि की ट्रेनिंग शीघ्र शुरू कराए जाने के निर्देश दिए।

ताकि जनता को न भटकना पड़े मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि जानकारी के अभाव में पंजीकरण में देरी होने से प्रमाणपत्रों की आवश्यकता पड़ने पर आमजन को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रमाण पत्रों के अभाव में आमजन को समस्या न हो इसके लिए सिस्टम विकसित किया जाए ताकि सम्बन्धित विभागों द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए एसीआर में देर से किए गए केसों को भी अंकित किया जाए।  

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