तनाव बरकरार रहने के कारण Uttarakhand के शहर में निषेधाज्ञा लागू

Update: 2024-09-03 11:31 GMT
Gopeshwar,गोपेश्वर: उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर Nandanagar in Chamoli district of Uttarakhand में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर एक किशोरी की ओर अश्लील इशारा करने को लेकर तनाव व्याप्त हो गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोपी आरिफ खान को मंगलवार को विशेष सत्र एवं जिला न्यायाधीश धरम सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक राकेश मोहन पंत ने बताया कि इस दौरान उसे पुरसारी जिला जेल में रखा जाएगा। चमोली के उपमंडल मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे ने बताया कि नंदानगर और कस्बे के 200 मीटर के दायरे में फैले तनाव और निवासियों में भय के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि सोमवार शाम को लागू हुए आदेशों के अनुसार, सात तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने और कस्बे तथा आसपास के इलाकों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध शामिल है। उन्होंने बताया कि धरना-प्रदर्शन, हथियार और गोला-बारूद के साथ घूमना, व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ टिप्पणियां और सामग्री अपलोड करना, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो, पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 सितंबर को नंदानगर तहसील में उस समय तनाव फैल गया, जब कस्बे में नाई की दुकान चलाने वाले आरोपी ने कथित तौर पर एक स्थानीय लड़की की ओर अश्लील इशारा किया। स्थानीय लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की। हालांकि आरोपी को रविवार रात पड़ोसी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सोमवार को भी कस्बे में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। मामले की संवेदनशीलता, जिसमें दो अलग-अलग समुदायों के लोग शामिल हैं, ने प्रशासन को निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रेरित किया।
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