तलाश में पुलिस कई जगह मार चुकी छापे, यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर इनाम घोषित करने के आदेश दिए गए
यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर इनाम घोषित करने के आदेश दिए गए है। डीजीपी अशोक कुमार ने जिला पुलिस को इस संबंध में निर्देशित किया है। जिले से 25 हजार रुपये तक इनाम घोषित हो सकता है। थाने से रिपोर्ट एसएसपी ऑफिस भेजी गई है।
देहरादून में ट्रैफिक रुकवाकर सड़क पर शराब पीने का आरोपी यूट्यूबर बॉबी कटारिया अंडरग्राउंड हो गया है। उसकी तलाश में देहरादून पुलिस ने कई जगह छापे मारे हैं। मगर, उसका कुछ पता नहीं चल सका है। उसने बुधवार को न्यायालय में भी संपर्क नहीं किया है।
उसने मंगलवार को सरेंडर करने की इच्छा जताई थी। अगर कटारिया नहीं मिला तो उसकी कुर्की के लिए वारंट हासिल करने की तैयारी भी पुलिस कर रही है। किमाड़ी मार्ग की घटना में कटारिया के खिलाफ 11 अगस्त को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे कई बार बुलाने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन वादा करने के बाद भी वह नहीं आया। इसके बाद कैंट पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल किया था।
गत रविवार को कटारिया की तलाश में एसओजी और पुलिस की टीमें भेजी गई थीं। एसएचओ कैंट राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलिस ने उसके गुरुग्राम स्थित घर और ऑफिस पर छापे मारे थे। मगर, वह नहीं मिला। आरोपी की तलाश में दबिश जारी है।
कटारिया की विदेश भागने की भी आशंका है। ऐसे में पुलिस उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने पर भी विचार कर रही है। चूंकि, दबिश में वह नहीं मिल रहा है तो जल्द ही कोर्ट में उसकी कुर्की के लिए भी अर्जी लगाई जाएगी।
बता दें कि कटारिया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है। वह बॉडी बिल्डर है और एक प्रोटीन उत्पाद का ब्रांड एंबेसडर भी है। हाल ही में समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कटारिया ने कहा था कि मुझे यह भी याद नहीं है कि यह कब रिकॉर्ड किया गया था। हो सकता है ये मेरे शूट का हिस्सा हो। मैंने शराब का सेवन नहीं किया था और ये वीडियो उत्तराखंड का नहीं है।
बॉबी कटारिया पर पुलिस ने आईपीसी 342 : रास्ता रोकना , आईपीसी 336 : उतावलेपन में ऐसी हरकत करना, जिससे दूसरों की सुरक्षा को खतरा हो। आईपीसी 290 : सार्वजनिक उपद्रव।आईपीसी 510 : नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना। 67 आईटी एक्ट : इंटरनेट पर ऐसी सामग्री प्रसारित करना, जो समाज के लिए गलत हो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हुआ है।
न्यूज़क्रेडिट: अमरउजाला