पेंशनर्स उच्च न्यायालय में धामी सरकार की मनमानी के खिलाफ अवमानना वाद करेंगे दायर

Update: 2022-10-03 14:26 GMT

अल्मोड़ा न्यूज़: अल्मोड़ा उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने सरकार द्वारा पेंशनर्स की पेंशन से कटौती को उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन बताया है। उन्होंने कहा एक जनहित याचिका में 15 दिसंबर 2021 तथा एक अन्य याचिका में 21 दिसंबर को न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि पेंशनर्स की सहमति लिए बगैर पेंशन से कटौती संविधान की धारा 300 ए का स्पष्ट उलंघन है।

प्रदेश अध्यक्ष तुला सिंह ने कहा है कि न्यायालय ने उस शासनादेश पर भी रोक लगा दी। जिसके अनुसार कटौती हो रही थी। न्यायालय के इस आदेश के बाद सरकार ने तत्काल दिसंबर महीने से ही कटौती बन्द कर दी। परंतु न्यायालय के किसी निर्णय आने से पूर्व सरकार ने फिर सितंबर महीने की पेंशन से पूरे दस महीने की एकमुश्त कटौती कर दी है। तड़ियाल ने कहा है कि त्यौहार के इस सीजन में प्रदेश भर के पेंशनर्स आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। पिछले 25 अगस्त सरकार ने एक माह के अंदर पेंशनर्स से योजना में सम्मिलित नहीं होने का विकल्प मांगा गया था। जबकि सरकार को योजना में सम्मिलित होने के लिए एक महीने का समय देना चाहिए था। तुला सिंह तड़ियाल ने कहा है कि बहुत जल्दी इस मामले में उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर करेंगे। किसी भी कीमत पर सरकार की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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