अब अवैध निर्माण को वैध करने का मिलेगा मौका
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) को हरी झंडी
देहरादून: सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करवाने का मौका देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) लागू करने को हरी झंडी दे दी है। शनिवार को जीओ जारी करते हुए आवास विभाग के अंतर्गत गठित समस्त प्राधिकरणों को गाइडलाइन भेजी गई। अपर सचिव अतर सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एकल आवास, व्यावसायिक भवन, आवासीय भू-उपयोग में दुकान, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सरी स्कूल को लेकर अनियमित निर्माण का शमन करवाया जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासन ने जीओ जारी कर दिया है। लंबे समय से लोग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने की मांग उठा रहे थे। 2017 के सर्किल रेट के आधार पर लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।
एक अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक यह स्कीम वैध होगी। इधर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ओटीएस से लोगों को राहत मिलेगी और सरकार को राजस्व प्राप्त होगा।