नॉएडा पुलिस ने सड़क पर आपत्तिजनक रील बनाने वाली दो युवतियों और युवक को गिरफ्तार किया
तीनों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया
नोएडा: बीच सड़क पर आपत्तिजनक रील बनाने वाली स्कूटी सवार दो युवतियों और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, तीनों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया.
पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के वेदवन पार्क के पास वाले दिन स्कूटी पर सवार युवक और दो युवतियों ने रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसके बाद कई यूजर्स ने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. लोगों ने इस वीडियो को पुलिस को टैग भी किया. मामले में सेक्टर-113 थाने में तैनात उपनिरीक्षक ओमवीर सिंह ने इनके खिलाफ धारा 9, 0, 4, 336, 337 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस की टीम ने वीडियो बनाने वाली प्रीति निवासी सेक्टर-137, विनीता निवासी कुलेसरा और पीयूष निवासी दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया . घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.
ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी का 33 हजार रुपये का चालान किया था. चालान कटने का मैसेज मिलने के बाद युवतियों ने वीडियो में कहा था कि वे गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पास चालान भरने के लिए रुपये नहीं हैं. उनका कहना है कि यदि लोगों को उनके वीडियो में अश्लीलता नजर आई है तो वे आगे से ऐसा नहीं करेंगी.
मेट्रो के वीडियो में भी दिखी थीं दोनों युवतियां उस वीडियो में भी दिखीं थीं, जो कुछ समय पहले दिल्ली मेट्रो में वायरल हुआ था. प्रीति नोएडा में रहती है. उसके इंस्टाग्राम पर दो अकाउंट हैं. पहले में 40 हजार और दूसरे में तीन लाख फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब पर भी दो चैनल हैं. पहले में लाख और दूसरे में साढ़े आठ लाख फॉलोअर्स हैं. प्रीति ने कहा कि वो पीयूष से आठ महीने पहले जबकि विनीता से 15 दिन पहले ही मिली थी.
9 दिसंबर 2023
सेक्टर 1 थाना के प्रभारी अजय सिंह चहर की हरियाणवी गाने पर बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया था.
स्टंटबाजी न करने के लिए परिजन जागरूक करें
आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अवाना ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर रील बनाने और स्टंट करने की लत के लिए युवाओं को स्कूल स्तर से ही जागरूक करना जरूरी है. साथ ही, माता-पिता, पड़ोसी, दोस्त इन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके आसपास कोई युवा इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है तो उसे अपने पास बैठाकर इसके बारे में जागरूक करें.
यह है सजा का प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुशील तोमर का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्टंट करना या रील बनाना गैरकानूनी है. इस दौरान अगर किसी के जान पर जोखिम उत्पन्न हो या कानून व्यवस्था बिगड़े तो पुलिस न्यूनतम कार्रवाई धारा 151 के तहत कर सकती है. इसके तहत सात दिन की जेल हो सकती है. इसके साथ ही वाहनों पर मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है.
22 फरवरी 2024
सेक्टर-20 में रेंजरोवर सवार युवक तेज रफ्तार में कार चलाते हुए नोट उड़ाते हुए वीडियो बना रहे थे. उनका वीडियो वायरल हो गया. ट्रैफिक पुलिस ने कार का चालान किया था.