नरसिम्हनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज, अदालत ने रद्द की बेल अर्जी
भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी नरसिम्हनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
उत्तराखंड: भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी नरसिम्हनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पुलिस ने पूर्व में सह आरोपी नरसिम्हनंद गिरी को गिरफ्तार किया था, जबकि आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को दो दिन पहले नरसन बॉर्डर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. करीब एक माह पूर्व आरोपी नरसिम्हनंद गिरि, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी व अन्य संतों पर हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ व अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था.
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एक धर्म विशेष के लोगों की लिखित शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस ने मामले की सुनवाई करते हुए दो दिन पहले नरसिम्हनन्द गिरी को नरसन बार्डर से गिरफ्तार कर उसी रात जेल भेज दिया. पुलिस ने पूर्व में आरोपी नरसिम्हनंद गिरी, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी समेत कई संतों के खिलाफ अभद्र भाषा का मामला दर्ज किया था.