ऋषिकेश: उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार (1 सितंबर, 2024) को बनभूलपुरा हिंसा के कथित मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए उसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जाने को कहा, क्योंकि यह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला है।

30 अगस्त को श्री मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने इस कानूनी सवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि इस मामले की सुनवाई एकल पीठ करेगी या खंडपीठ।

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