नैनीताल: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ ने नैनीताल-भवाली, नैनीताल -हल्द्वानी व नैनीताल-कालाढूंगी मार्ग पर लगाई जा रही फूड वैनों के मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई की।
खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल को निर्देश दिए है कि जिन अधिकारियों ने कूड़ा निस्तारण अधिनियम को ताक पर रखकर इन फूड वैनों को लाइसेंस जारी किया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, इसकी पूरी रिपोर्ट 18 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें।
नगर पालिका नैनीताल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कमलेश तिवारी ने कोर्ट को अवगत कराया कि नगर पालिका परिक्षेत्र में संचालित फूड वैनों द्वारा फैलाए जा रहे कूड़े का निस्तारण नगर पालिका के कर्मचारी खुद कर रहे है परंतु परिक्षेत्र से बाहर की नगर पंचायतें इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही हैं।
पूर्व में कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि फूड वैन एक जगह पर स्थिर न हों। इनको हर जगह संचालित रहना चाहिए, जिनके लाइसेंस नहीं हैं, उनको लाइसेंस निर्गत करें और नगर पालिका उनके कूड़े को समय-समय पर निस्तारित करें।