नैनीताल न्यूज़: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सत्येंद्र चन्द्र गुड़िया लॉ कॉलेज, काशीपुर के कुलसचिव द्वारा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, संजय कुमार शर्मा को बर्खास्त करने के आदेश को रद्द करते हुए उनको निर्धारित अवधि का वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान एक माह के भीतर करने के अलावा वाद व्यय का 50 हजार का भुगतान 2 हफ्ते के भीतर करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार, सत्येंद्र चन्द्र लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा को वर्ष 2020 में लॉकडाउन की अवधि में कॉलेज न जाने सहित कुछ अन्य आरोपों के कारण कॉलेज प्रबंधन ने 16 दिसम्बर 2020 को बर्खास्त कर दिया था। इसे अवैधानिक बताते हुए संजय कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें कहा गया कि उन पर लगे आरोपों की बिना जांच के उन्हें बर्खास्त किया गया है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदा पर 30 जून 2021 तक के लिये इस कॉलेज में हुई थी।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए कॉलेज प्रबंधन के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त किया गया है, वह अपने वेतन और भत्तों को 30 जून 2021 तक प्राप्त करने का हकदार है इसलिये याची को कॉलेज प्रबंधन, 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली संविदा अवधि तक का उसे स्वीकार्य वेतन और सभी भत्ते अगले एक महीने के भीतर बिना किसी कटौती के भुगतान करें। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याची को अवैध रूप से बर्खास्त किया गया है इसलिये कॉलेज प्रबंधन याची के परिवाद व्यय का 50 हजार रुपये का भुगतान भी 2 हफ्ते के भीतर करे।