Nainital: हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा के 50 आरोपियों को दी जमानत
6 महिलाएं भी शामिल
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में 6 महिलाओं समेत 50 आरोपियों को जमानत दे दी है. शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा हल्द्वानी शाखा शुरू से ही इस मामले में प्रयास कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नित्या राम कृष्णन के नेतृत्व में मामले की बहस हुई. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी. फिलहाल बाकी आरोपियों की जमानत की कार्यवाही भी चल रही है.
आपको बता दें कि इसी साल 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की गई थी. शाम 4 बजे शुरू हुई हिंसा जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई. लोगों ने थाने के बाहर खड़ी पुलिस और मीडियाकर्मियों की दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी. इस हिंसा में कई गाड़ियों के साथ पुलिस स्टेशन भी फूंक दिया गया. आग लगा दी गई. इस घटना में कई लोग मारे गए और 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया. हिंसा के दौरान नगर निगम और कई सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा था। नगर निगम ने इस मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को मुआवजा देने के लिए रिकवरी नोटिस भेजा था। अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी साफिया मलिक काफी समय से फरार थे. बाद में उन्हें और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया।