Nainital: हाईकोर्ट ने आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को जमानत दी

न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई

Update: 2024-07-25 08:29 GMT

नैनीताल: हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को नैनीताल हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के मुताबिक, अब्दुल मलिक की पत्नी सफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. उन पर फर्जी दस्तावेजों और झूठे शपथ पत्रों के जरिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन हड़पने का आरोप था।

साफिया मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है. उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने साफिया मलिक को जमानत दे दी.

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