नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को शादी के लिए दी जमानत

Update: 2022-11-12 08:32 GMT

नैनीताल न्यूज़: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में जेल में बंद आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए दो सप्ताह के लिए जमानत मंजूर कर ली है। आरोपी को पीड़िता के साथ एक साल पहले नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में जेल भेजा गया था। निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी निवासी पीड़िता ने थाना प्रेमनगर देहरादून में तहरीर दी थी कि वह देहरादून के इंस्टीट्यूट में डीफार्मा का कोर्स कर रही थी। इसी दौरान आरोपी सरजीत कुमार से उसकी जान पहचान हुई। वह रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक का निवासी है। 26 सितंबर 2021 को आरोपी सरजीत पीड़िता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया। पीड़िता के आग्रह पर आरोपी ने पहले उसके माता-पिता, फिर अपने माता-पिता से बात की, जिसके बाद दोनों परिवारों की बातचीत व सहमति के बाद दोनों की शादी तय हो गई। इसके बाद एक दिन सरजीत पीड़िता के कमरे में जा पहुंचा, जहां उसने अपने साथ लाया शीतल पेय पीड़िता को पीने के लिए दिया। आरोपी ने उसमें बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जिसके कारण उसे पीते ही पीड़िता बेहोश हो गई।

बेहोशी की हालत में ही सरजीत ने उसके साथ संबंध बनाए। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। होश में आने पर पीड़िता ने सरजीत से पूछा तो उसने कहा कि हम पति-पत्नी हो गए हैं, कोई बात नहीं है। साथ ही धमकी भी दी कि यदि किसी को बताया तो वीडियो फेसबुक में डालकर उसे बदनाम कर देगा। बदनामी के डर से पीड़िता ने किसी को दुष्कर्म की बात नहीं बताई। इसके बाद सरजीत शादी करने से मुकर गया। साथ ही रुपये ऐंठने के लिए दबाव बनाने लगा।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर सरजीत के खिलाफ धारा 376 व अन्य में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। निचली कोर्ट से जमानत नामंजूर होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शादी के लिए राजी होने व शादी तय होने का शपथपत्र भी दाखिल किया गया। इस आधार पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दो सप्ताह के लिए जमानत मंजूर कर ली है।

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